नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा कर बलात्कार करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी फगुरम थाना डभरा मे दिनांक 14/11/2024 को प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04/11/2024 को अपने नाबालिग बहन को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर चौकी फगुरम थाना डभरा में अपराध क्रमांक 413/2024 धारा 137 (2) बी.एन.एस. पंजीबध्द कर विवेचना किया जा रहा था विवेचना दौरान पीडिता/अपहृता को दिनाक 17/01/2026 को बरामद कर सुरक्षित दस्तयाब कर पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 180 बी.एन. एस.एस. कथन कराने पर पीड़िता के द्वारा अपने साथ आरोपी के द्वारा दिनांक घटना समय को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा कर रायगढ़ ले जाकर उसकी ईच्छा के विरूध्द बार-बार जबरन बलात्कार करना बताने से पीड़िता का स्वास्थ्य एवं गुप्तांग परीक्षण कराया गया तथा मामलें में धारा - 87, 64 (1) बी.एन.एस 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी है। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल, एस.डी.ओ.पी. महोदय डभरा श्री सुमीत गुप्ता एवं थाना प्रभारी निरीक्षक श्री कमल किशोर महतो को अवगत कराकर उनसे उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश पर चौकी प्रभारी स.उ.नि. संतोष तिवारी एवं हमराह स्टाफ के द्वारा आरोपी के सकुनत में दबिश देकर से आरोपी से सख्ती से पुछताछ करने पर आरोपी के द्वारा दिनाक घटना समय को घटना कारित करना स्वीकार करने पर तथा घटना में प्रयुक्त एक बजाज पल्सर मोटर सायकल को प्रस्तुत करने पर समक्ष गवाहो के जप्त किया गया है तथा आरोपी लल्लीकांत उर्फ ललित सामले पिता राजाराम उम्र 18 वर्ष 05 माह साकिन ग्राम सिंघीतराई थाना डभरा जिला सक्ती (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक संतोष तिवारी, सहायक उप निरीक्षक हीराराम सांवरा, प्रधान आरक्षक अश्वनी सिदार, लक्ष्मीनारायण राठौर, टीकम सिंह साव, आरक्षक संतोष गोंड़, अनिल रात्रे, मोहन सिदार, विनोद कटकवार एवं अविनाश देवांगन तथा महिला आरक्षक श्वेता यादव का योगदान रहा।

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